सुप्रीम कोर्ट से CM Kejriwal को धक्का: अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट रजिस्ट्री ने Kejriwal की अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि Kejriwal को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है। ऐसे में Kejriwal की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम Kejriwal को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।
Kejriwal को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से अंतरिम जमानत मिली थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर बेंच ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी Kejriwal की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा।
Kejriwal ने याचिका में क्या कहा?
Arvind Kejriwal ने अपने वजन में अचानक 6 से 7 किलो की कमी आने के कारण कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि को सात दिन बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। 26 मई को दायर अपनी याचिका में Kejriwal ने कहा था कि वह कोर्ट द्वारा तय की गई तारीख 2 जून की बजाय 9 जून को सरेंडर कर वापस जेल जाना चाहते हैं।
याचिका में कहा गया है कि उनका 6 से 7 किलो वजन कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है, जो किडनी, गंभीर हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को पीईटी-सीटी स्कैन समेत कुछ मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत है। पीईटी-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट के जरिए शरीर के अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए Kejriwal को 1 जून यानी 21 दिन तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके मुताबिक उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना है। Kejriwal को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि Kejriwal 2 जून को सरेंडर करें। इससे एक दिन पहले सातवें और अंतिम चरण का मतदान होना है।